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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को दस साल की सजा

 


मैनपुरी :सात साल पहले छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले शिक्षक को स्पेशल जज रेप एंड पॉक्सो एक्ट (प्रथम) अनीता ने दस साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती शहर की एक कोचिंग में वर्ष 2015 में पढ़ने जाती थी। 31 अक्तूबर 2015 की दोपहर वह मां के साथ दवा लेने बाजार गई थी करहल रोड पर एक मेडिकल स्टोर के पास मिला कोचिंग का शिक्षक ग्यानी शर्मा उसे अपहरण करके ले गया। उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। छात्रा के पिता ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। केस की सुनवाई स्पेशल जज की कोर्ट में हुई। एडीजीसी विपिन कुमार चतुर्वेदी ने शिक्षक को कड़ी सजा देने की दलील दी स्पेशल जज ने गवाही के आधार पर शिक्षक को दुष्कर्म का दोषी पाया। सजा सुनाए जाने के बाद दुष्कर्मों को जेल भेज दिया गया।

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