राइट टु एजुकेशन (RTE) के अनुसार एक किमी की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल और तीन किमी की परिधि में एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया था ताकि किसी भी बच्चे को स्कूल से दूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े। स्कूलों का मर्जर हुआ तो इस नियम का उल्लंघन होना तय है।
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