अब कक्षा पांच एवं आठ के कमजोर छात्रों को अनिवार्य कक्षोन्नति नहीं दी जाएगी..उन्हें दो महीने का अतिरिक्त समय देकर दुबारा कक्षा पास करने की सुविधा दी जाएगी पास न होने की दशा में उन्हें पुनः उसी कक्षा में पढ़ना होगा।
♦️शिक्षा मंत्रालय ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मुख्य बिंदु हैं:
1. पांचवीं और आठवीं कक्षा में हर शैक्षणिक वर्ष के अंत में नियमित परीक्षा होगी।
2. यदि कोई विद्यार्थी इस परीक्षा में प्रोन्नति मानदंड पूरा नहीं कर पाता है, तो:
- उसे दो महीने के भीतर पुन: परीक्षा का मौका दिया जाएगा
- पुन: परीक्षा में भी असफल होने पर उसे उसी कक्षा में रोका जा सकेगा
3. जिन बच्चों को रोका जाता है, उनके लिए विशेष प्रावधान:
- कक्षा शिक्षक बच्चे और उसके माता-पिता का मार्गदर्शन करेंगे
- सीखने में आई कमियों की पहचान कर विशेष सहायता दी जाएगी
- स्कूल प्रमुख ऐसे बच्चों की प्रगति की व्यक्तिगत निगरानी करेंगे
यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू हो गए हैं।
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