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शिक्षिकाओं का हो सकेगा ससुराल में तबादला, गाइड लाइन हुई जारी



 परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादलों की गाइड लाइन जारी हो गई है। शिक्षिकाओं को ससुराल या पति के निवास स्थान में तैनाती मिल सकेगी। कुल 22 तरह के नियमों का पत्र बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने जारी कर दिया है। हालांकि अभी तारीख नहीं घोषित हुई है।

अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण नीति के नियम जारी होने से शिक्षकों में खुशी

सर्दियों या गर्मियों की छुट्टी में मिलेगा, ऑनलाइन आवेदन की तारीख जल्द घोषित होगी

सामान्य परिस्थितियों में महिला या पुरुष अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादला के आवेदनों पर पांच साल तक विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में महिला अध्यापकों के ससुराल में तैनाती के लिए विचार किया जा सकेगा। गाइड लाइन में कहा गया है कि 31 मार्च 2024 तक पांच साल की सेवा जनपद में मानी जाएगी। दूसरी बार स्थानांतरण मांगने वालों को आवेदन करने से रोका नहीं जाएगा। एक बार तबादला होने के बाद दूसरे जनपद में पांच साल पूरा करने पर ही अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षकों की वरिष्ठता का निर्धारण पहली नियुक्ति के आधार पर किया जाएगा। आवेदन पत्र शीतकालीन अवकाश से पहले वेबसाइट पर लिए जाएंगे। तबादला शीतकालीन या गर्मियों की छुट्टियों में हो सकेंगे। तबादले ग्रामीण सेवा संवर्ग के गांव के स्कूलों और नगर सेवा संवर्ग के नगर के विद्यालयों में होंगे। समान पद, समान विषय होने पर ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होंगे। साथ ही प्राथमिक से प्राइमरी स्कूल और जूनियर से उच्च प्राथमिक स्कूलों में उसी पद पर आवेदन किए जा सकेंगे। जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई गतिमान है उन पर कार्रवाई समाप्त होने के बाद ही कार्यमुक्त या कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

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